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पैन को आधार से जोड़ने के लिए अंतिम 2 दिन; नहीं तो आपके म्यूचुअल फंड के SIP रुक जाएंगे

 

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अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च है। नवीनतम समय सीमा पहले की समय सीमा के कई स्थगन के बाद आती है। लेकिन यह मान लेना नासमझी होगी कि इस 31 मार्च को फिर से बढ़ाया जाएगा।
इससे पहले, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक चेतावनी जारी की थी कि निवेशकों के साथ-साथ प्रतिभूति बाजार फर्मों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल उन खातों का निवेश जहां पैन (स्थायी खाता संख्या) आधार के साथ मैप किया गया है, चालू होगा। सेबी ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रतिभूति फर्म (एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म, एक डीमैट खाता, एक म्यूचुअल फंड निवेश) के साथ एक नया खाता खोलने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 2020 में सभी पैन कार्डों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। उसी के लिए अंतिम तिथि 30 जून, 2021 थी, जिसे तब 30 सितंबर, 2021 तक वापस धकेल दिया गया था और अब इसे 31 मार्च, 2022 तय कर दिया गया है।
 
अगर आप दोनों को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आयकर अधिनियम के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना है। इससे भी बड़ी परेशानी यह होगी कि आपका पैन खुद ही अमान्य या निष्क्रिय हो जाएगा।
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